मुकुल रॉय के खिलाफ अयोग्यता पर कोर्ट जाएगी भाजपा, टीएमसी नेता ने कहा- जहां मर्जी हो जाओ
कोलकाता, 16 जुलाई: टीएमसी नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग लेकर बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ये कहा है। सुवेंदु अधिकारी के बयान पर मुकुरल रॉय ने का भी जवाब आया है। रॉय ने कहा है कि भाजपा हाईकोर्ट ही नहीं, जहां चाहे जा सकती है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीतकर विधायक बने और अब टीएमसी में शामिल हो चुके मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने का मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी के सामने भी उठा है। मुकुल रॉय को बीजेपी विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के मामले में पहली सुनवाई शुक्रवार को ही हुई है। इसकी अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है। शुक्रवार को ही भाजपा ने मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है।
मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जाने का हवाला देते हुए उनकी विधायकी खत्म करने की मांग भाजपा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, इसीलिए उनको विधायक पद के लिए अयोग्य करार दिया जाए।
मुकुल रॉय को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। इसका भी भाजपा ने विरोध किया है। भाजपा का कहना है कि मुकुल रॉय को पीएसी का चेयरमैन नियुक्त करना सही नहीं है क्योंकि वो अब भाजपा के मेंबर नहीं है। ऐसे में विधानसभा स्पीकर को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। सुवेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय को एसी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की है। अधिकारी ने इस मामले में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।