Bengal Ram Navami Violence: SC ने जांच NIA से कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

Bengal Ram Navami Violence: बंगाल में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। जिसमें बम फेंका गया था।

Supreme Court

Bengal Ram Navami Violence: रामनवमी के जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल, ममता सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब मामले में सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।

आपको बता दें कि बीती 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर, हुगली के रिसड़ा और उत्तर दिनाजपुर के डालखोला में हिंसा भड़की थी। घटना में धीरे-धीरे बंगाल जलने लगा। ऐसे में धारा 144 भी लागू करनी पड़ी। मामले में पुलिस ने हिंसा भडकाने वाले 57 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया था।

क्यों दी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती?

बंगाल हिंसा की जांच हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हवाले की। वहीं, ममता सरकार का कहना था कि एक एक प्राथमिकी के तहत हिंसा में बमबारी हुई थी। जिसकी जांच एनआईए द्वारा की जाए। वहीं, अन्य 5 प्राथमिकियां राज्य पुलिस को करने दी जाए। ऐसे में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि जांच एनआईए के पास नहीं भेजने का राज्य सरकार का बहुत पुराना इतिहास रहा है।

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