Bengal: कड़ी सुरक्षा में पंचायत चुनाव, CCTV से बूथ की निगरानी, मतदान एजेंटों की पुलिस पर जिम्मेदारी
Bengal Panchayat Election Update: कोर्ट ने एसईसी को पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के लिए सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि एसईसी को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
Bengal Panchayat Election Update: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती के अलावा राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को केंद्रों के हर बूथ और कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। मंगलवार को कोर्ट ने एसईसी को पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का निर्देश दिया।
हालांकि, कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा द्वारा 8 जून को तय किए गए चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया। चुनाव से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रदान की गई 5 दिन की अवधि पर चिंता व्यक्त की थी। पीठ ने मंगलवार को कहा कि यह आयोग पर निर्भर है कि वे नामांकन की तारीख आगे बढ़ाएंगे या नहीं।

8 जुलाई को मतदान, 18 जुलाई को मतगणना
आपको बता दें कि 7 जून को, पूर्व मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले दिन उन्होंने पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव 8 जुलाई को एक ही चरण में होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा। वहीं, मतगणना 11 जुलाई को होनी है। सिन्हा ने कहा कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में दो स्तरीय (पंचायत) और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों में त्रिस्तरीय (पंचायत) के लिए चुनाव 8 जुलाई को एक चरण में होगा।
वहीं, नामांकन की प्रक्रिया 9 जून से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। आज शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जून होगी। अगले दिन, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई को होने वाले आगामी पंचायत चुनावों के संबंध में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की।












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