उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने दिवंगत और सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी दिया प्रमोशन! जानिए मामला

देहरादून। लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे प्राथमिक स्कूलों के कई शिक्षकों को आखिरकार प्रमोशन का तोहफा जल्द मिलने वाला है। लेकिन उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सीनियरिटी के आधार पर जो प्रमोशन को लिस्ट जारी की है। उसमें कई दिवंगात और रिटायर शिक्षकों के नाम भी शामिल है। यही नहीं, शिक्षा निदेशक ने लिस्ट जारी करते हुए इस पर आपत्तियां भी मांगी है। शिक्षा निदेश के मुताबिक, 26 अगस्त तक सीनियरिटी लिस्ट पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है।

Uttarakhand Education Department also promoted deceased and retired teachers

लाइव हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक, उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने 10 अगस्त को हेडमास्टर के साथ ही प्रधानाध्यापिका-महिला शाखा की अनंतिम सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। इन सभी की नियुक्तियां 2016-17 से 2018-19 के बीच की हैं। बता दें कि हेडमास्टर-सामान्य शाखा में 429 लोगों की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है। सीनियरिटी क्रम 2454 से शुरू होकर 2882 तक गया है। इसी प्रकार से प्रधानाध्यापिका की सीनियरिटी 337 से 361 तक गई है। सूत्रों के अनुसार, इस लिस्ट को देख शिक्षक हैरान हैं।

दरअसल, शिक्षकों की हैरान की वजह यह है कि प्रधानाध्यापिका की सीनियरिटी लिस्ट में 25 में से आठ काफी समय पहले रिटायर हो चुकीं हैं। इसी प्रकार हेडमास्टर कैडर में सीनियरिटी लिस्ट में 134 लोग अब सरकारी सेवा में ही नहीं हैं। तीन दिवंगत प्रवक्ता भगवती राणा, खुशहाल सिंह रावत और ओमप्रकाश वशिष्ठ के नाम भी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने यह लिस्ट जारी करते हुए इन पर आपत्तियां भी मांगी हैं। उनके अनुसार, सीनियरिटी लिस्ट पर 26 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सभी को अपनी आपत्तियां प्रमाण सहित देनी होंगी। तो वहीं, शिक्षकों का कहना है कि दिवंगत और रिटायर लोगों के नाम सीनियरिटी लिस्ट में रखने की परंपरा चली आ रही है। इसमें अब बदलाव किया जाना चाहिए।

आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दो विकल्प दिए
सीनियरिटी लिस्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए शिक्षा विभाग ने दो विकल्प खुले रखे हैं। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर के अनुसार, हेडमास्टर अपनी आपत्तियां मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) के मार्फत भेज सकते हैं। या फिर वो सीधा शिक्षा निदेशालय आकर अपर निदेशक-माध्यमिक को अपनी आपत्ति दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपत्तियां प्रमाण के साथ देनी होंगी।

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