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'थूक जिहाद' के खिलाफ धामी सरकार ने खोला मोर्चा, 1 लाख तक का जुर्माना, जानिए बड़े फैसले, एसओपी भी जारी

thuk jihad uttarakhand news: उत्तराखंड में धामी सरकार ने थूक जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं के बाद एफडीए ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दोषियों पर 25 हजार से 1 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त पहचान पत्र पहनने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल एवं रेस्टोरैन्ट संचालकों को मीट हलाल का है या फिट झटका ये भी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।

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ऐसी घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं
भोजन बनाने और परोसने वाले कार्मचारी अनिवार्य रूप से फेस मास्क/ ग्लब्स/हेड गियर पहनेंगे। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थाें में थूक व गंदगी मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री के भी निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, जिसमें सुरक्षा और शुद्धता उनकी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एसओपी जारी की
स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने इसको लेकर एसओपी जारी कर दी है। जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ 25 हजार से लेकर 1 लाख रूपये तक का जुर्माना के प्राबधान किया गया है। आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस एवं अन्य खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट एवं अन्य गन्दी चीजों की मिलावट के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

शर्तों का पालन करना अनिवार्य

यह खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना व उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में स्वच्छता एवं सफाई सम्बंधी अपेक्षायें का अनुपालन करना भी अनिवार्य है।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई एसओपी

  • भोजन बनाने एवं परोसने वाले कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क/ ग्लब्स/हेड गियर का उपयोग करना होगा।
  • खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों को हेन्डल करते समय धूम्रपान, थूकना आदि व डेयरी (दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ) उत्पादों को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व व छूने से पूर्व नाक खुजाना बालों में हाथ फेरना, शरीर के अंगों को खुजाना आदि हैण्ड हैबिट पर नियंत्रण रखें।
  • खाद्य प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों को अनिवार्यरूप से फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा।
  • खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाले कार्मिकों/परोसने वाले कार्मिकों/खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले कार्मिकों को कार्यस्थल पर थूकने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गन्दगी फैलाने को प्रतिबन्धित किया जाता है।
  • खाद्य परिसर में उत्पादित अथवा तैयार की गयी किसी खाद्य सामग्री को मल, मूत्र, थूक अथवा किसी अन्य दूषित पदार्थ से प्रभावित युक्त नहीं किया जायेगा।
  • ढाबों / होटलों / रेस्टोरेंट्स आदि में सी०सी०टी०वी० कैमरों की व्यवस्था की जाए।
  • प्रत्येक मीट विक्रेता, मीट कारोबारकर्ता, होटल एवं रेस्टोरैन्ट विक्रय/प्रस्तुत किये जा रहे मीट एवं मीट उत्पाद के प्रकार- हलाल अथवा झटका, का अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।
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