MLA उमेश कुमार व प्रणव सिंह चैंपियन फायरिंग विवाद, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, महापंचायत पर भी आया बड़ा अपडेट

रुड़की में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के फायरिंग विवाद पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन शर्मनाक व अक्षम्य है।

उधर इस घटनाक्रम के बाद लक्सर में गुर्जर महापंचायत का आह्वान किया गया था, जिसे राष्ट्रीय खेलों के चलते स्थगित किया गया है। विधायक उमेश कुमार की सर्वधर्म सभा को भी स्थगित किया गया है। जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

MLA Umesh Kumar Pranav Singh Champion firing dispute High Court cognizance big update Mahapanchayat also

विधायक व पूर्व विधायक की सरेआम ताबड़तोड़ गोलीबारी, गाली गलौच के वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं। जिससे प्रदेश की छवि पर असर पड़ा है। हाईकोर्ट के अवकालीन न्यायधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेशों का पालन न होने पर चिंता व्यक्त की।

इस आदेश में राजनीति का अपराधीकरण रोकने को लेकर दिशा निर्देश जारी हैं। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होने व इस मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी देने को कहा। जिलाधिकारी व एस एस पी हरिद्वार कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्तमान विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन गिरफ्तार हो चुके हैं।

जिसमें प्रणव सिंह जेल में है और उमेश कुमार जमानत में हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और उनको दी गई सुरक्षा को हटाने के लिये सरकार समीक्षा कर रही है। बताया कि दोनों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 19-19 मुकदमे लंबित हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 12 फरवरी निर्धारित करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार व एस एस पी हरिद्वार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

लक्सर में होने वाली गुर्जर महापंचायत को स्थगित किया गया है। गुर्जर महापंचायत को लेकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी देवयानी सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी। हाईकोर्ट ने इस मामले की जानकारी वर्जुअल के माध्यम से एसएसपी और डीआइजी से ली है।

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