HOLI पर की ये गलती तो रंग की जगह बरसेगी लाठी! UP पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
UP Police Instructions Guidelines For Holi: रंगों का त्योहार होली खुशियों का प्रतीक है, लेकिन कुछ हुड़दंगियों की वजह से यह मातम में न बदल जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार 'सेक्टर स्कीम' लागू की गई है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर उपद्रव करने वालों से कोई सहानुभूति नहीं बरती जाएगी।
पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार सड़क रोककर बड़े-बड़े म्यूजिक सिस्टम लगाकर नाच-गाना करने की अनुमति नहीं होगी। यातायात में बाधा डालने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। खासकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में LIU (Local Intelligence Unit) को एक्टिव कर दिया गया है। थाना प्रभारियों को उन हॉटस्पॉट्स की लिस्ट दी गई है जहां पिछले 5 सालों में झगड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को पहले ही पाबंद किया जा रहा है।

पिछला रिकॉर्ड है डरावना: मौत के आंकड़ों ने चौंकाया
पुलिस की इस सख्ती के पीछे पिछले कुछ वर्षों के दर्दनाक आंकड़े हैं।
- साल 2024: रिपोर्ट के अनुसार, होली के महज दो दिनों में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें 9 मौतें सड़क हादसों में हुई थीं।
- साल 2025: पिछले साल भी 3 लोगों की सड़क पर जान गई और दर्जनों घायल हुए।
यही वजह है कि इस बार नशे में गाड़ी दौड़ाने वालों और 'ट्रिपल राइडिंग' करने वालों की गाड़ियां मौके पर ही सीज करने का आदेश है।
Police Guidelines: होली पर भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां
- ट्रिपल राइडिंग और स्टंट: दोपहिया पर दो से ज्यादा लोग न बैठें और हेलमेट जरूर पहनें।
- जबरन रंग डालना: राहगीरों या ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग या छतों से गुब्बारे न फेंकें। इससे गंभीर हादसे हो सकते हैं।
- शराब और रफ्तार: शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों के लिए जगह-जगह पुलिस बैरियर और चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं।
- अश्लील व्यवहार: सड़क घेरकर 'कपड़ा फाड़' होली खेलने और राहगीरों से अभद्रता करने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
- अफवाहों से बचें: किसी भी तरह की भ्रामक खबर पर ध्यान न दें। रमजान और होली के मद्देनजर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
- हर्बल रंगों का प्रयोग: अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए केवल प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें।
होली 2026 को लेकर जहां एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब और पार्टियों को लेकर नोएडा आबकारी विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस बार अगर आपने नियमों के अनदेखी की तो होली पार्टी का मजा किरकिरा हो सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 4 मार्च 2026 को होने वाली पार्टियों में शराब केवल तभी परोसी जा सकेगी, जब आयोजक के पास वैध लाइसेंस होगा।
आबकारी विभाग ने होटलों, बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस और क्लबों को पत्र लिखकर सख्त चेतावनी दी है। यदि कोई भी निजी या सार्वजनिक संस्थान अपने मेहमानों को शराब परोसना चाहता है, तो उसे आबकारी विभाग से सामयिक बार लाइसेंस (FL-11) के लिए आवेदन करना होगा। बिना इस लाइसेंस के शराब पिलाना या पीना पूरी तरह अवैध माना जाएगा और पकड़े जाने पर भारी जुर्माना या जेल हो सकती है।
'खुली शराब' और 'पाउच' पर लगाम
एडवायजरी में सबसे बड़ी चेतावनी खुली शराब और पाउच को लेकर दी गई है। विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इनकी बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि 'खुली शराब' का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होने की संभावना अधिक होती है, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं।












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