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यूपी: HC ने योगी सरकार से कहा- 'जब तक प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता कोरोना से सेफ, तब तक हम भी असुरक्षित'

जब तक हर एक शख्स नहीं होता कोरोना से सेफ, तक तक हम भी असुरक्षित

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लखनऊ, 08 मई। देशभर में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग जारी है। केंद्र और राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए उचित कदम उठा रही हैं। इस बीच शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में टीकाकरण अभियान को लेकर योगी सरकार से सवाल किया कि कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की बेंच ने कहा, 'हमें यह याद रखना चाहिए कि कोविड-19 वायरस के खिलाफ जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षित नहीं किया जाता है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।'

We must remember that in the context of Covid-19 virus unless every individual is protected, no one is safe

गौरतलब है कि देश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है लेकिन शुरुआत में यूपी के सिर्फ सात जिलों में ही युवाओं का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार को वैक्सीन की तत्काल खरीद सुनिश्चित करने के तरीके और साधन खोजने के लिए निर्देश दिया है तारि यूपी में हर किसी का टीकाकरण किया जा सके। कोर्ट ने योगी सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह टीकों की खरीद के लिए तैयार की गई योजना के बारे में न्यायालय को अवगत कराएं।

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सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि टीके वैश्विक बाजार में उपलब्ध हैं और कोई भी इसे खरीद सकता है। सरकार ने पहले ही इसके लिए वैश्विक टेंडर मंगवाया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि टेंडर की प्रक्रिया में बहुत समय लग जाएगा। अगर हम राज्य में बड़ी संख्या में लोगों का टीका नहीं कर पाते तो हम वैक्सीनेशन के लाभ को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वायरस ऐसा म्यूटेंट भी तैयार कर सकता है जिस पर वैक्सीन का कोई असर ना हो। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार अगले तीन से चार महीने में यूपी में सभी लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था करे।

English summary
We must remember that in the context of Covid-19 virus unless every individual is protected, no one is safe
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