बहराइच हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया आश्वासन, 23 अक्टूबर तक नहीं होगा विध्वंस

Bahraich Violence: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह 13 अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा से संबंधित किसी भी प्रकार के विध्वंस को अगले दिन तक रोक देगी। यह घोषणा तब आई है। जब हिंसा में शामिल व्यक्तियों को विध्वंस नोटिस जारी किए गए थे। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की अगुवाई वाली पीठ जल्द ही इन विध्वंसों के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करेगी।

मामले की तात्कालिकता को रेखांकित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से विध्वंस कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया। इस पर अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के अनुरोध के आधार पर यह आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की विध्वंस कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर पहले से ही विचार कर रहा है। जिसने हाल ही में विध्वंस नोटिस से प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 अतिरिक्त दिनों का समय दिया है।

supreme court

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

इस कानूनी जांच के बीच विध्वंस नोटिस को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। अब्दुल हमीद और अन्य दो लोगों द्वारा दायर याचिका में 17 अक्टूबर को दिए गए नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई है। जिसमें उन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन नोटिस को रद्द किया जाए और संभावित विध्वंस को रोका जाए। साथ ही नोटिस की तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है।

यह कानूनी लड़ाई एक व्यापक संदर्भ में उभर कर आई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को यह निर्देश दिया था कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को छोड़कर। बिना उसकी स्पष्ट सहमति के किसी भी इमारत को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय अपराध के आरोपियों के घरों को दंडात्मक कार्रवाई के रूप में ध्वस्त करने की प्रथा पर चल रही बहस का हिस्सा है। जिसका अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

न्यायपालिका और राज्य प्राधिकरणों के बीच तनाव

सुप्रीम कोर्ट की पीठ की यह टिप्पणी कि यदि वे (यूपी अधिकारी) हमारे आदेश का उल्लंघन करना चाहते हैं। तो यह उनकी मर्जी है। न्यायपालिका के निर्देशों और राज्य अधिकारियों की कार्रवाइयों के बीच जारी तनाव को दर्शाती है। यह चल रही कानूनी लड़ाई न केवल विध्वंस नोटिस के तत्काल मुद्दे को संबोधित कर रही है। बल्कि शक्ति संतुलन और न्यायिक प्रक्रिया के बजाय दंडात्मक समझी जाने वाली सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ को उजागर करती है। जहां कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों से जुड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के आगामी निर्णय न केवल राज्य प्राधिकरण और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। बल्कि संपत्ति अधिकार और उचित प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण मिसाल भी कायम कर सकते हैं। जैसे-जैसे न्यायपालिका इन मामलों पर विचार करेगी। भारत में शासन और नागरिक स्वतंत्रता पर इसके व्यापक प्रभाव को ध्यान से देखा जाएगा।

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