ज्ञानवापी मस्जिद केस: कोर्ट कमिश्नर को हटाने से कोर्ट का इनकार, 17 मई तक करना होगा सर्वे
लखनऊ, 12 मई: उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने को लेकर आज जिला कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे 17 मई तक पूरा कर लिया जाए। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया है कि अदालत ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ जाने के लिए 2 और वकीलों को कमिश्नर नियुक्त किया है। आयोग 17 मई तक कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगा।
कशी विश्वनाथ मंदिर के बराबर में स्थित वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में अंदर जाकर सर्वे को लेकर बुधवार को सिविल जज (सीनियर डिविजन) की कोर्ट सुनवाई पूरी हो गई थी। जिसके बाद अदालत ने आज यानी गुरुवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने पर अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के समय मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
क्या है मामला
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ताजा विवाद मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा-अर्चना की मांग को लेकर है। दिल्ली की पांच महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में एक नई याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि परिसर में शृंगार गौरी की प्रतिमा साल में एक दिन दर्शन-पूजन के लिए खुलती है, जिसे पूजा-पाठ के लिए खोला जाए। साथ ही अदालत कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करे, जो देवी-देवताओं की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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