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Unnao Rape: कोर्ट में योगी सरकार ने कहा, विधायक के खिलाफ नहीं है सबूत

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिस तरह से महिला के साथ रेप के मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सामने आया उसके बाद लगातार देश का सियासी पारा हाई है और तमाम विपक्षी दल भाजपा पर सेंगर को लेकर निशाना साध रहे हैं। खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट नें इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी राज्य सरकार को तलब किया और योगी सरकार से पूछा कि आखिर क्यों अभी तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ इस रेप के मामले में सबूत नहीं हैं।

हमारे पास नहीं हैं विधायक के खिलाफ सबूत

हमारे पास नहीं हैं विधायक के खिलाफ सबूत

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दायर की है जिसमे कहा गया है कि उसके पास उन्नाव गैंगरेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। साथ ही यूपी सरकार ने कहा है कि जांच में अगर विधायक के खिलाफ सबूत मिलेगा तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार को दोपहर दो बजे सुनाएगी।

सीबीआई जांच की सिफारिश

सीबीआई जांच की सिफारिश

आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप मामले को यूपी सरकार ने सीबीआई के हवाल कर दिया है और इसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी काफी सख्त रुख अख्तियार किया और सरकार को तलब करके कहा था कि इस मामले में एक घंटे के भीतर बताएं कि आखिर क्यों आरोपी विधायक को गिरफ्तार नहीं किया गया। कोर्ट ने यहां तक कहा कि आप आरोपी विधायक को गिरफ्तार करेंगे या नहीं।

 हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत

हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत

रिपोर्ट में योगी सरकार ने कहा है कि विधायक के खिलाफ रेप मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन जांच में अगर कोई भी सबूत विधायक के खिलाफ पाया गया तो हम उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि गैंगरेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और आनन-फानन में योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। लेकिन जांच के बाद इस मामले में सही कार्रवाई नहीं करने वाले तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया।

इसे भी पढ़ें- उन्नाव गैंगरेप: परिजनों ने किया था 107 बार ट्वीट, सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं मिला एक बार भी जवाब

English summary
Unnao rape: UP govt says in HC that no proof of rape against MLA. Court will pronounce its order on 13 april 2 PM.
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