'समय रहते उठाएं OTS योजना का लाभ', कर्मचारी बैंड बाजे के साथ कर रहे मुनादी, नोट कर लें तारीख
OTS Scheme Uttar Pradesh: बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के लिए महत्वपूर्ण तिथियाें का ऐलान कर दिया गया है। इस योजना को जन-जन तक पहुंचने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी मुनादी कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में बैंड बाजे के साथ बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जुलूस निकालते हुए लोगों को ओटीएस स्कीम के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गुरुवार को वाराणसी में भी बिजली विभाग द्वारा कई इलाकों में बैंड बाजे के साथ अधिकारियों द्वारा ओटीएस योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।

जागरूकता रैली निकालते हुए मौजूद अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को ओटीएस स्कीम के बारे में बताई गई। वाराणसी के हरहुआ इलाके में अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता सहित बिजली कर्मचारियों ने गुरुवार को जागरूकता रैली निकाली।
15 दिसंबर से लागू होगी योजना
दरअसल, ओटीएस योजना उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर 2024 से लागू होगी। इस योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। अर्थात कुल 47 दिनों तक तीन चरणों में लागू होने वाली इस योजना का लाभ उपभोक्ता उठा सकते हैं।
जिसमें पहले चरण में उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 16 दिन का मौका दिया जाएगा। दूसरे चरण में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 15 दोनों का मौका दिया जाएगा। इसी तरह तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन का मौका दिया जाएगा।
30 सितंबर 2024 तक बकाए बिल के सरचार्ज में मिलेगी छूट
इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने वाले लोगों को 30 सितंबर 2024 तक जो भी विद्युत बिल है उनके मूल बकाया का 30% राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 30 सितंबर 2024 तक विद्युत बकाया बिल में जो भी सरचार्ज रहेगा उसमें छूट मिलेगी।
योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं।
योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं।
यहां पर कर सकते हैं पंजीकरण
उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।












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