BHU: चीफ प्रॉक्टर, 25 सुरक्षाकर्मियों पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

वाराणसी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रॉयना सिंह और 24 सुरक्षा कर्मियों पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि चीफ प्रॉक्टर रॉयना सिंह और उनके सुरक्षाकर्मियों ने घर मे घुस कर गाली गलौज, मारपीट, महिलाओं से अभद्रतापूर्ण व्यवहार और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जिसके बाद सीजेएम जेपी यादव की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

order to register an fir against bhu chief proctor

सीजेएम न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में नरिया के रहने वाले आशीष कुमार सिंह ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की चीफ प्रॉक्टर रॉयना सिंह, सुरक्षाकर्मी लालबाबू, संसार सिंह सहित 23 लोगों पर आरोप लगाया है। 20 मार्च 2018 को करीब 11 बजे सुबह सभी लोग उनके घर मे घुस गए और परिजनों को अपशब्द बोलना शुरू कर दिए। जब घर की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। यही नहीं दिए गए प्रार्थना पत्र में घर वालों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

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चीफ प्रॉक्टर के सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट भी की

रॉयना सिंह के साथ चार सुरक्षाकर्मी ने लोगों के साथ मारपीट की। जब विरोध किया तो संसार सिंह ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। लेकिन गोली लकड़ी से टकराई और संसार सिंह के कंधे को छूते हुए निकल गयी। इस बाबत यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज जारी कर सफाई भी दी थी।

उचित करवाई का मिला आदेश
इस मामले में प्रार्थना पत्र मिलने के बाद कोर्ट के कड़ा रुख अख्तियार करते हुए लंका थाने को आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि हर पहलुओं को निष्पक्षता के साथ जांच की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक तरफ जहाँ पीड़ित को न्याय की उम्मीद जगी है।

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