New Excise Policy 2023-24: विदेशी शराब व बीयर की कीमतों में होगा 10 फीसदी तक का इजाफा?
New Excise Policy 2023-24: नई आबकारी नीति लागू होने से उत्तर प्रदेश में विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। नई आबकारी नीति 2023-24 को राज्य कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी थी।
New Excise Policy 2023-24: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार एक अप्रैल से यूपी में नई एक्साइज पॉलिसी लागू करने की कवायद में जुटी हुई है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो नई पालिसी लागू होने के बाद यूपी में शराब कारोबार से 45,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होगा। नई आबकारी नीति लागू होने से उत्तर प्रदेश में विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। नई आबकारी नीति 2023-24 को राज्य कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी थी।
जानकारी के मुताबिक विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने नई आबकारी नीति में मॉडल शॉप्स पर कैंटीन चलाने की फीस भी मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी है।
नई नीति से सरकार ने विदेशी शराब, बीयर और शराब के बंधुआ गोदाम लाइसेंस (बीडब्ल्यूएफएल-2ए, 2बी, 2सी) के लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा में भी वृद्धि की है। मास्टर वेयरहाउस का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस भी बढ़ा दी गई है।
यूपी लिकर सेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के देवेश जायसवाल ने कहा, "लाइसेंस शुल्क में वृद्धि और गोदामों के लाइसेंस के साथ कैंटीन सुविधाएं चलाने से अंततः शराब की कीमतें बढ़ेंगी।" उन्होंने कहा, 'कीमतें कितनी बढ़ेंगी, इस पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।'
नई शराब नीति में देशी शराब के मिनिमम गारंटी कोटा (MGQ) में भी 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके लागू होने से देशी शराब विक्रेताओं को 2022-23 में 58.32 करोड़ बल्क लीटर के बजाय 36 प्रतिशत एल्कोहल-बाय-वॉल्यूम (एबीवी) की 64.15 करोड़ बल्क लीटर खरीद करनी होगी।
सरकार ने शराब की बिक्री के समय को वर्तमान सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बढ़ाकर रात 11 बजे तक बढ़ाने के बावजूद बिक्री के मौजूदा समय में बदलाव नहीं किया है। हालांकि, सरकार "विशेष अवसरों" पर बिक्री का समय बढ़ाने का प्रावधान लेकर आई है। नई आबकारी नीति में कहा गया है, 'खास मौकों पर सरकार की पूर्व अनुमति से बिक्री का समय बढ़ाया जा सकता है।' इन "विशेष अवसरों" को परिभाषित किया जाना अभी बाकी है।
पॉलिसी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ नगर निगम क्षेत्र और गाजियाबाद के 5 किमी के दायरे में शहरी या ग्रामीण, के प्राधिकरण क्षेत्र के लिए एक विशेष श्रेणी बनाकर होटल या रेस्तरां और क्लब बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की गई है।