ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट की फाइल आज आएगी जिला न्यायालय
वाराणसी, 23 मई: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फाइल आज जिला न्यायालय में आएगी। मामले की सुनवाई जिला न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। सुनवाई 01:30 बजे शुरू होगी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसे सभी मानेंगे।
उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट निष्पक्ष है। मैंने दोनों पक्षों की ओर से कही गई हर बात का जिक्र किया है। रिपोर्ट से कुछ भी लीक होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह दायर होने तक गोपनीय है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद, यह जनता के बीच में आता है।
शिवलिंग मिलने वाली जगह की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
वहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के आदेश पर चल रहे सर्वे के कार्य में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया कमिटी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया था कि मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश और इबादत को बिना प्रभावित किए शिवलिंग मिलने वाली जगह की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
वाराणसी सिविल कोर्ट ने पिछले सोमवार के आदेश में मस्जिद में शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। अलबत्ता मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मस्जिद कमिटी को यह सुझाव दिया है कि अदालत ट्रायल कोर्ट से कह सकती है कि पहले वह आपकी अर्जी पर सुनवाई करे।
ज्ञानवापी
मस्जिद
में
सर्वे
की
कार्रवाई
पर
रोक
नहीं
सुप्रीम
कोर्ट
में
जस्टिस
डीवाई
चंद्रचूड़
और
जस्टिस
पीएस
नरसिम्हा
की
खंडपीठ
ने
मंगलवार
को
ज्ञानवापी
मस्जिद
परिसर
के
सर्वे
के
वाराणसी
की
कोर्ट
के
आदेश
को
चुनौती
देने
वाली
मस्जिद
कमिटी
की
याचिका
पर
सुनवाई
की।
यह
याचिका
ज्ञानवापी
मस्जिद
परिसर
में
सर्वे
कराने
और
शिवलिंग
मिलने
वाले
स्थान
को
सील
करने
के
आदेश
के
खिलाफ
डाली
गई
है,
लेकिन
सुप्रीम
कोर्ट
ने
उस
आदेश
पर
किसी
तरह
की
रोक
नहीं
लगाई
है।