72,309 अर्धसैनिक बलों की भर्ती पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72,309 अर्धसैनिक बलों की भर्ती पर लोक लगा दी है। ये भर्ती 2011 में कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू की थी, जिसमें हजारों सीटे खाली रह गई थी
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72,309 अर्धसैनिक बलों की भर्ती पर लोक लगा दी है। ये भर्ती 2011 में कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू की थी, जिसमें हजारों सीटे खाली रह गई थी, लेकिन अब इस भर्ती में समय-समय पर संशोधित रिजल्ट जारी होता है और अभ्यार्थी का चयन हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसे पहली नजर में अनुचित मानते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती के संशोधित परिणामों पर रोक लगा दी। ये एक तरह से भर्ती प्रकिया ठप करने का आदेश है। मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा है और अब अन्य विवादित भर्तियों के साथ इसकी भी सुनाई होगी।

क्या है मामला?
5 फरवरी 2011 को एसएससी ने अर्धसैनिक बलों में 49,080 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसी भर्ती को बाद में 72,309 पदों की भर्ती बना दिया गया। भर्ती में 44,152 का चयन और 28,044 पद रिक्त घोषित हो गए लेकिन पहले रिजल्ट से लेकर वर्तमान वर्ष तक बार-बार संशोधित परिणाम जारी हुए और कई अभ्यार्थी का चयन वर्षों बाद हुआ। इसी चयन को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस आरएसआर मौर्य के समय तर्क रखे गए कि बार-बार चयन सूची जारी करना पिक एंड चूज पॉलिसी का उदाहरण है। दूसरी कक्षा की मासूम छात्रा को डांट-फटकार कर उससे रात भर करता रहा रेप

भ्रष्टाचार और अनियमितता के साथ नियमों को तोड़ा जा रहा है। विषय की गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही जवाब तलब करते हुए अन्य विवादित मामलों के साथ इस मामले में कोर्ट भी सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का आदेश दिया है।












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