शादी के सात महीने बाद नहीं आई 'Good News', यूपी पुलिस के जवान ने मांगी 15 दिन की छुट्टी! चिठ्ठी हो रही वायरल

पुलिस विभाग में काम का अधिक प्रेशर होने की वजह से छुट्टी की बड़ी मारामारी रहती है। वक्त पर छुट्टी नहीं मिलने से जवान बहुत परेशान रहते हैं। इससे तनाव भी बढ़ जाता है।

बलिया, 31 जुलाई : पुलिस विभाग में काम का अधिक प्रेशर होने की वजह से छुट्टी की बड़ी मारामारी रहती है। वक्त पर छुट्टी नहीं मिलने से जवान बहुत परेशान रहते हैं। इससे तनाव भी बढ़ जाता है। वहीं छुट्टी लेने के लिए जवान हल्का-फुल्का बहाना बनाके अवकाश ले लेते हैं, जिससे वह जरूरी काम निपटा लेते हैं। जवानों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने से और अधिक परेशानी होती है। लेकिन यहां एक जवान ने छुट्टी के लिए बेहद दिलचस्प कारण बताए हैं।

बेहद दिलचस्प है छुट्टी का कारण

बेहद दिलचस्प है छुट्टी का कारण

इस बीच यूपी पुलिस के एक जवान ने अवकाश के लिए एक पत्र लिखा है, जो चर्चा का विषय बन गया है। अवकाश के लिए कई तरह के आपने पत्र पढ़ा होगा, लेकिन ये पत्र अलग ही लेवल का है। इसमें छुट्टी के लिए जो कारण दिए गए हैं, वो बड़ा अनोखा है।

बलिया डायल 112 का मामला

बलिया डायल 112 का मामला

यह मामला उत्तर प्रदेश के बलिया का है। जहां यूपी डायल 112 में तैनात कांस्टेबल ने छुट्टी के लिए अपने साहब को अनोखी चिट्ठी लिखी है। जवानों के अजीबोगरीब तर्क से लोगों की हंसी भी आ रही है तो कई सच्च बोलने के लिए तारीफ भी कर रहे हैं।

पत्र में क्या लिखा सिपाही ने

पत्र में क्या लिखा सिपाही ने

सिपाही ने पत्र में लिखा है कि 'महोदय, प्रार्थी की शादी को सात महीने हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली है। डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवा ली है तथा उनके साथ रहना है। प्रार्थी घर पर निवास करेगा। अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को 15 दिवस का ईएल देने की कृपा करें।

पुलिसकर्मियों की अक्सर छुट्टी रद्द हो जाती है

पुलिसकर्मियों की अक्सर छुट्टी रद्द हो जाती है

हालांकि, यह देखा भी जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को कम छुट्टी मिलती है। प्रदेश में शांतिभंग होने पर पुलिसवालों की छुट्टी बंद कर दी जाती है। चुनाव हो या कोई त्योहार, पुलिसकर्मी अपने परिवार संग सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं।

क्या है छुट्टी का प्रावधान

क्या है छुट्टी का प्रावधान

शासन की तरफ से पुलिसकर्मियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 180 दिन का प्रावधान है। वहीं पुरुष पुलिसकर्मियों को पितृत्व अवकाश के लिए 15 दिनों का प्रावधान है। यह अवकाश पूरी नौकरी के दौरान केवल दो बार ले सकते हैं। हालांकि पत्नी को प्रसव होने या किसी रोग से ग्रसित हो, इसके लिए भी अवकाश ले सकते हैं।

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