उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC से MLA कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, बेटी की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत
उन्नाव रेप केस मामले में जेल में बंद आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायक को अंतरिम जमानत दे दी है।

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित रेप केस में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है। विधायक की तरफ से बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानक मांगी गई थी।
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर सोमवार को सुनवाई जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की बेंच की रही थी। मामले में सुनवाई करते हुए पीठ ने विधायक को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने सेंगर को अपनी रिहाई की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर संबंधित थाना अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा है। साथ ही कोर्ट की तरफ से 1-1लाख रुपए का मुचलका भी देने को कहा गया है।
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सुनवाई को दौरान सेंगर की तरफ से पेश हुए वकील एन. हरिहरन और पी.के. दुबे ने अदालत को बताया कि विधायक को जमानत मिलना जरूरी है। क्योंकि शादी की रस्में और समारोह गोरखपुर और लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे। वकील ने यह भी तर्क दिया कि परिवार में एकमात्र पुरुष सदस्य होने के नाते विधायक को शादी की रस्मों को निभाने के लिए जमानत देनी चाहिए। आपको बता दें कि सेंगर ने अदालत को पहले ही बताया था कि बेटी की शादी 8 फरवरी को है।
आपको बता दें कि निचली अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। ये धाराएं लोक सेवक की तरफ से बलात्कार के अपराध से संबंधित हैं। जिसमें आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए महिला से बालात्कार करना भी शामिल है। मामले में पहले लखनऊ कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया।
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