कैराना से विधायक और सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज
मेरठ, 18 जनवरी: समाजवादी पार्टी के विधायक और शामली के कैराना से पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन का टिकट कटना तय है। शामली से अपना नामांकन दाखिल करने वाले नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इस मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब इनको हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी।

सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के खिलाफ 6 फरवरी 2021 को गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। जनवरी 2018 में नाहिद और उनकी मां पर जमीन के बैनामे में तकरीबन 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाहिद हसन पर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को धमकाने का भी आरोप लग चुका है। पुलिस ने नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट मामले में तीन दिन पहले गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था। नाहिद जेल में बंद हैं। सपा-रालोद ने नाहिद को कैराना से प्रत्याशी घोषित किया है। नाहिद ने 14 जनवरी को अपना नामांकन भी दाखिल किया था।
हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि मंगलवार को विधायक नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई के बाद खारिज किया गया। अपर सत्र न्यायधीश सुबोध कुमार ने नाहिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। नाहिद के वकील राशिद ने बताया कि अब वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।












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