गुजरात: तोड़फोड़-पत्थरबाजी में कांग्रेस के 2 पूर्व MP, 3 MLA समेत 12 को 1 साल की कैद
राजकोट. गुजरात में राजकोट के कलेक्टर कचहरी परिसर में वर्ष 2008 में हुई तोड़फोड़ और पथराव के मामले में सेशन्स कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने 2 पूर्व सांसदों, 2 पूर्व विधायकों और एक मौजूदा विधायक समेत 12 जनों को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सभी आरोपी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि, लगभग 11 साल पहले राजकोट पुलिस ने 179 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिनमें से कोर्ट ने 12 को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

संवाददाता के अनुसार, दिसंबर 2008 में तत्कालीन कांग्रेसी विधायक कुंवरजी बावलिया को जमीन घोटाला कांड में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें राजकीय दबाव में गिरफ्तार करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस द्वारा कलेक्टर को आवेदन दिया गया था। उसी दौरान कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की पत्थरबाजी हुई। तोड़फोड भी की गई। जिसके बाद प्रद्युम्ननगर पुलिस ने 179 जनों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
आज 11 वर्षों के बाद स्थानीय अदालत में मामले की सुनवाई की गई। जिसमें 33 पुलिसकर्मी, 12 सरकारी अधिकारी और 8 पंचों समेत 49 लोगों की गवाही ली गई। जिसके आधार पर अदालत ने 2 पूर्व एमपी 2 पूर्व और 1 मौजूदा विधायक समेत 12 पर न सिर्फ 5 हजार का जुर्माना लगाया बल्कि, एक-एक साल कैद की सजा भी सुनाई है।
इस पूरे मामले में जिन 12 लोगों को सजा सुनाई गई, उनमें से दो की पहले ही मौत हो चुकी है। बाकी सभी को फ़िलहाल जमानत पर रिहा किया गया है।
सजा पाने वालों के नाम
1) इन्द्रनील राजगुरु, पूर्व विधायक
2) जावेद पीरजादा, पूर्व कांग्रेस विधायक
3) शहर कांग्रेस प्रमुख, अशोक डांगर
4) पूर्व सांसद, देवजीभाई फतेपरा
5) कार्यकारी कांग्रेस प्रमुख, महेश राजपूत
6) कांग्रेस अग्रणी, जसवंतसिंह भट्टी
7) जामनगर प्रदेश कांग्रेस अग्रणी, भिखुभाई वालोतरीया
8) भाजपा सहकारी अग्रणी, गोरधनभाई धामेलिया
9) दिवंगत विधायक, पोपटभाई जिंजरिया
10) दिवंगत सांसद, विठ्ठलभाई रादडिया
11) राजकोट डेरी चेरमेन, गोविंदभाई राणपरिया
12) कांग्रेस विधायक, भीखाभाई जोशी












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