Rajasthan News: आसाराम को मिली 6 महीने की बेल, जोधपुर के अस्पताल से निकलकर जाने अब कहां बनाया ठिकाना?
Rajasthan News: यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट से मेडिकल आधार पर जमानत दी गई है। साल 2013 से जेल में बंद आसाराम को अधिक उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दी है। साथ ही, उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि इस दौरान वह कोई सार्वजनिक सभा नहीं कर सकते हैं। बिना अनुमति के भीड़ और समर्थकों को बुलाने, संबोधित करने को भी जमानत शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
पिछले काफी समय से वह जोधपुर के आरोग्य अस्पताल में भर्ती थे। फिलहाल वह अस्पताल से निकलकर अपने आश्रम पहुंच गए हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि रविवार को वह अहमदाबाद के आश्रम में पहुंच सकते हैं। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त भारी संख्या में उनके समर्थक जुटे थे और फूल-माला लेकर स्वागत के लिए आए थे।

Rajasthan News: जोधपुर से पाल आश्रम पहुंचे आसाराम
रिहाई के तुरंत बाद आसाराम देर रात जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचे। आश्रम के बाहर पहले से ही उनके सैकड़ों अनुयायी और समर्थक मौजूद थे। भक्तों की भीड़ ने उनका स्वागत फूल-मालाओं से किया। आश्रम परिसर में जयकारों की गूंज सुनाई दी, हालांकि माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। किडनी में गड़बड़ी समेत कई और बीमारियों की वजह से आसाराम पिछले डेढ़ साल से आरोग्यं अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले भी उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दी गई थी।
यह भी पढ़ें: Asaram Bapu: गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम बापू को बड़ी राहत, तीन महीने की दी अंतरिम जमानत
Asaram को कठोर शर्तों के साथ मिली है जमानत
- आसाराम को गुजरात और राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर राहत दी है। उन्हें स्वतंत्र रूप से इलाज कराने की अनुमति है और पुलिस कस्टडी खत्म कर दी गई है।
- आसाराम जल्द ही इलाज के लिए अहमदाबाद जा सकते हैं। फिलहाल वे पाल गांव के अपने आश्रम में हैं। यहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है।
- कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जमानत अवधि के दौरान आसाराम किसी धार्मिक सभा या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेंगे और केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे।
2018 में सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा
आसाराम को 2013 में नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2018 में एससी-एसटी कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में नाबालिग से रेप में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं को दोषी करार दिया है।
यह भी पढ़ें: Asaram ने जोधपुर हाईकोर्ट में जमानत के दायर की नई याचिका, रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहत












Click it and Unblock the Notifications