राजस्थान: कांग्रेस के दो विधायकों को 1-1 साल की सजा, 11 साल पुराने प्रदर्शन मामले में कोर्ट का फैसला
राजस्थान में कांग्रेस को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेएम-19 (ACJM-19) अदालत ने पार्टी के दो मौजूदा विधायकों समेत कुल 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। जिन विधायकों को दोषी करार दिया गया है, उनमें लाडनूं से विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा से विधायक मनीष यादव शामिल हैं।
इन सभी को वर्ष 2013 में हुए एक प्रदर्शन के दौरान रास्ता जाम और विधि विरुद्ध जमावड़े के आरोप में दोषी पाया गया। इस मामले में झोटवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित अन्य लोगों को भी सजा दी गई है।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर हुए एक विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है। छात्र राजनीति से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए आंदोलनकारियों ने जेएलएन मार्ग जयपुर (JLN Marg) पर सड़क को जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर आमजन का आवागमन अवरुद्ध कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 341 (रास्ता रोकना) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी।
अदालत का फैसला
करीब 11 साल तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस के लिए कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि इसमें दो मौजूदा विधायक शामिल हैं।












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