पंजाब विधानसभा में 28 से दो दिवसीय शीतकालीन सत्र, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया निर्णय
Punjab: सोमवार को पंजाब सरकार की भगवंत मान सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का निर्णय किया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 10 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद आया है। हालांकि सीएम भगवंत मान ने यह सत्र लंबा होने की बात कही थी, किन्तु अब इसे 2 दिनों के लिए ही सीमित कर दिया गया है।

पंजाब के राज्यपाल के सत्र को अवैध बताने के बाद ही मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब सरकार शीघ्र ही सत्र के लिए गवर्नर से मंजूरी भी मांगेगी। कैबिनेट बैठक में महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी पटियाला में 9 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने पंजाब नहर और जल निकासी विधेयक 2023 को स्वीकृत किया है। पीएसएसडब्ल्यूबी को बंद करने और कर्मचारियों को विलय करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैदियों की शीघ्र रिहाई के मामले भेजने और सजा रद्द करने को हरी झंडी दी गई है।
इसके अतिरिक्त पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी है। ज्ञात हो कि सीएम भगवंत मान ने तकरीबन 5 दिन पहले मौजूदा विधानसभा के चौथे सत्र (बजट सत्र) को स्थायी तौर पर बढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ करने की मंजूरी दे दी थी।
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