पंजाब ने बकाया वसूली के लिए ओटीएस की अंतिम तारीख 16 अगस्त तक

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने बकाया वसूली के लिए पंजाब वन-टाइम सेटलमेंट (संशोधन) योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 16 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है।

इस योजना का उद्देश्य अनुपालन मामलों के बोझ को कम करना और व्यवसायों और उद्योगों को जीएसटी प्रणाली के तहत उनके अनुपालन में सुविधा प्रदान करना है।

Harpal Singh Cheema

बकाया वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटान योजना, 2023, जो 15 नवंबर, 2023 को लागू हुई, करदाताओं को अपने बकाया का एकमुश्त निपटान करने का मौका देती है। शुरुआत में, यह योजना 30 जून, 2024 तक वैध थी।

पात्र करदाताओं में वे लोग शामिल हैं जिनका 31 मार्च, 2024 तक मूल्यांकन किया गया है और रिमांड आदेश पारित करने के बाद 31 मार्च, 2024 तक का समय दिया गया है।

संबंधित अधिनियमों के तहत 31 मार्च, 2024 तक एक करोड़ तक की सभी सुधार/संशोधन/मूल्यांकन कुल मांगें (मूलधन, ब्याज, जुर्माना और मूल्यांकन आदेश के अनुसार ब्याज) इस योजना के तहत निपटान के लिए आवेदन कर सकती हैं। मुख्य लाभों में 31 मार्च, 2024 तक 1 लाख रुपये तक की शेष राशि के मामले में कर, ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट; और 50% कर राशि छूट के साथ एक लाख से एक करोड़ रुपये के बीच की शेष राशि के मामले में पूर्ण ब्याज और जुर्माने से छूट शामिल है।

चीमा ने करदाताओं को समर्थन देने और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समय सीमा बढ़ाने से आवेदकों को इस लाभकारी योजना का लाभ उठाने के अधिक अवसर मिलेंगे।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+