Pakistan: वोटिंग नहीं होने पर इमरान खान और स्पीकर हो सकते हैं गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट नाराज
नई दिल्ली, 9 अप्रैल: पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाने का आदेश दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ऐसा नहीं होने दे रही है। जिस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट खफा हो गया है। साथ ही रात 12 बजे तक कोर्ट खोलने के आदेश चीफ जस्टिस ने दिए हैं। अगर वोटिंग नहीं हुई तो इमरान खान की गिरफ्तारी का आदेश जारी हो सकता है।

पाकिस्तान चैनल ARY न्यूज के मुताबिक अभी तक नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई है। वहां पर तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। इमरान खान और स्पीकर में बातचीत जारी है। इस बीच पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अधिकारियों को रात 12 बजे तक कोर्ट खोलने के आदेश दिए हैं। अगर 12 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई, तो इमरान खान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गिरफ्तारी का आदेश जारी हो सकता है।
अर्टिकल 6 लागू होने का डर
वहीं नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने स्पीकर को इस मुद्दे पर समझाया है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई, तो सभी पर पाकिस्तानी संविधान का आर्टिकल 6 लागू होगा। आर्टिकल 6 उस व्यक्ति पर लागू होता है, जो संविधान के खिलाफ जाकर सरकार चलाने की कोशिश करता है। इसे देशद्रोह माना जाता है।
इमरान ने डाली थी पुनर्विचार याचिका
विपक्ष का दावा है कि उसके पास बहुमत से ज्यादा सांसद मौजूद हैं, जबकि इमरान खान के पास आंकड़ा 142 के आसपास है। इस वजह से वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से बच रहे हैं। साथ ही विपक्ष सरकार ना बना पाए, इसके लिए ही उन्होंने संसद भंग करवा दी थी। हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को हर हाल में अविश्वास प्रस्ताव पर करवाने का आदेश दिया था, लेकिन शाम को इमरान ने पुनर्विचार याचिका डाल दी।












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