हाफिज सईद के कहने पर पाकिस्तान में हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने बेकसूर मानकर छोड़ा
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के कहने पर कोर्ट ने हत्या के आरोपी पुलिस ऑफिसर्स को रिहा कर दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर से साबित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर किस तरह से दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। इस केस ने साफ कर दिया है कि पाक में हाफिज सईद कोर्ट या किसी कानून से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर हाफिज साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों का मास्टर माइंड है और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उसे आतंकी घोषित किया गया है।
हाफिज सईद ने परिवार से कहा माफ कर दो
मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाले रहीम यार खान शहर का है। यहां पर एडीशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जस्टिस जाहिद हुसैन बख्तियार ने पुलिस ऑफिसर्स महमूदुल हसन, शहफात अली और मतलूब हुसैन को इस हफ्ते एक एटीएम चोर सलाहउद्दीन अयूबी की हिरासत में हुई हत्या के मामले में रिहा कर दिया है। कोर्ट ने इन पुलिस आफिसर्स को तब रिहा किया जब अयूबी के परिवार वालों ने संदिग्धों को हाफिज सईद की इच्छा का पालन करते हुए माफ करने का फैसला किया था। अयूबी मानसिक विक्षिप्त था और अगस्त में उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि अयूबी को पुलिस ने हिरासत में टॉर्चर किया था। उसे एक एटीएम से पैसे चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अयूबी की मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे।
परिवार को दिया अल्लाह का वास्ता
सईद जो इस पूरे केस में मध्यस्थ था, उसने पुलिस और अयूबी के परिवार वालो के बीच केस में वार्ताकार की भूमिका निभाई थी। हाफिज सईद खुद इस समय लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। उसे 17 जुलाई को टेरर फाइनेंसिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उसने मृतक अयूबी के परिवार वालों से मुलाकात की। उसने ही उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वे पुलिस ऑफिसर्स को अल्लाह के लिए माफ कर दें। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी है कि दोनों पक्षों, पुलिस कर्मी, उनके ऑफिसर्स और पीड़ित के परिवार वालों ने सईद के साथ जेल में कई मीटिंग्स की और तब जाकर यह केस इस अंजाम पर पहुंचा। सूत्रों की ओर से सईद को इस मामले में एक डील ब्रेकर बताया जा रहा है।