पत्नी के जींस पहनने पर लगाई रोक तो मिल सकता है तलाक: कोर्ट

मुंबई की फैमिली कोर्ट ने हाल ही में एक महिला के पक्ष में यह फैसला सुनाया। कोर्ट की प्रिंसिपल जज डॉ लक्ष्मी राव ने विशेष विवाह कानून 1954 की धारा 27(1) डी के तहत क्रूरता को आधार मानते हुए तलाक की मंजूरी दी। इस केस में महिला ने अपने पति के खिलाफ दलील दी थी कि दिसंबर 2010 में उसकी शादी के बाद से पति उसके लिए नए कपड़े नहीं खरीदता था। इस वजह से उसे अपनी तनख्वाह में से कुर्ता और जींस खरीदनी पड़ती थी। लेकिन पति ने उसे ये कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी। उसके पति उसे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए बाध्य करता था।
महिला की दलील पर कोर्ट ने उसे तलाक की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि कुर्ता और जींस पहनने की इजाजत नहीं मिलना कानून के तहत क्रूरता होने के समान है। महिला ने याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि उसके पति और सुसराल पक्ष के लोग उससे एक लाख रुपए की मांग कर रहे थे। महिला को कोर्ट से तलाक की इजाजत मिल गई, लेकिन लेकिन पति से हर महीने 10 हजार रुपए का गुजारा भत्ता लेने की उसकी अर्जी खारिज कर दी।












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