UP News: मऊ दीवार हादसे में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, 6 लोगों की हुई थी मौत
UP News:उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुए दीवार हादसे के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने खारिज कर दी। मामले में बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी क्रिमिनल अजय कुमार सिंह की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद यह आदेश पारित किया गया।
मालूम हो कि मऊ जनपद के घोषी विधानसभा के मदापुर समसपुर में 8 दिसंबर 2023 को गांव में महिलाओं और बच्चों पर दीवार गिर गई थी। यह हादसा उस समय हुआ था जब गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति के बेटे की शादी के पहले हल्दी रस्म के लिए महिलाएं मिट्टी लाने गई थीं।

हादसे में चार महिलाओं और दो बच्चों की मौत हो गई थी वहीं दो दर्जन महिलाएं बच्चे घायल हुए थे। इसी मामले को लेकर नगर पंचायत में तैनात वरिष्ठ लिपिक राजेश कुमार पांडेय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई थी। आरोप लगाया गया था कि जो दीवार गिरी थी वह जर्जर थी और उसी से सटाकर मोरंग बालू और गिट्टी रखी गई थी और हल्दी रस्म के दौरान मिट्टी लेकर आते समय महिलाओं के ऊपर दीवार गिर गई थी।
इस मामले के आरोपी गयासुद्दीन उर्फ ग्यास आलम पुत्र स्वर्गीय शब्बीर अहमद और मोहम्मद शब्बर अली पुत्र मेहंदी हसन की तरफ से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई थी। इसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर द्वारा जमानत दरजी खारिज कर दी गई।












Click it and Unblock the Notifications