सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश एकनाथ शिंदे, बोले, हमारे पास विधानसभा-लोकसभा में बहुमत
मुंबई, 28 सितंबर। महाराष्ट्र में शिवसेना का असली मालिक कौन इसका फैसला अब चुनाव आयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग यह तय करे कि शिवसेना का असली हकदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वह गुणवत्ता के आधार पर फैसला लेगी। हमारे पास विधानसभा और लोकसभा में बहुमत है, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। चूंकि यह मामला अभी लंबित है लिहाजा इसपर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हम अपना फैसला निष्पक्ष तरीके से लेंगे। हम शिवसेना के चुनाव चिन्ह का फैसला बहुमत के आधार पर लेंगे कि यह किसे दिया जाना चाहिए। गौर करने वाली बात है कि किसी भी पार्टी में अगर दो गुट होते हैं और दोनों गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करते हैं तो इसके लिए पार्टी के संविधान और उसके पदाधिकारियों की सूचि की जांच करता है और इसी आधार पर तय किया जाता है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसे दिया जाएगा। पार्टी के सांसदों, विधायकों की भूमिका इसमे सबसे ज्यादा होती है।
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि इसको लेकर पहले से ही एक तय प्रक्रिया है, जिसके तहत हमे अधिकार है कि कैसे चुनाव चिन्ह का फैसला लिया जाए। गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद शिवसेना के विधायकों के एक गुट ने बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में इन विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया और शिंदे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनें। इसके बाद दोनों ही गुटों में शिवसेना पार्टी पर दावा किया जा रहा है।












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