Ajit Pawar: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को कोर्ट से राहत, बेनामी संपत्ति रखने के आरोपों से बरी
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत मिली है क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को बेनामी संपत्ति रखने के आरोपों से बरी कर दिया गया है। बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने पवार के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के ठीक एक दिन बाद यह आदेश जारी किया। न्यायाधिकरण के फैसले के बाद आयकर विभाग ने 2021 में जब्त की गई 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जारी कर दीं।
अजित पवार के खिलाफ मामला 7 अक्टूबर, 2021 को शुरू हुआ, जब आयकर विभाग ने उनके और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप सामने आए कि उनके पास बेनामी लेन-देन के ज़रिए संपत्ति है। विभाग ने महाराष्ट्र भर में ज़मीन के टुकड़े, दिल्ली में एक फ्लैट, सतारा में जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री और गोवा में एक रिसॉर्ट समेत कई संपत्तियां ज़ब्त कीं।

न्यायाधिकरण के फैसले से अजित पवार बरी
न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि अजित पवार के बेनामी संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं हैं। इसने कहा कि इन संपत्तियों से संबंधित सभी वित्तीय लेन-देन वैध माध्यमों जैसे बैंक हस्तांतरण या अन्य कानूनी चैनलों के माध्यम से किए गए थे। न्यायाधिकरण ने कहा, "इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अजित पवार या उनके परिवार ने बेनामी संपत्ति हासिल करने के लिए धन हस्तांतरित किया हो।"
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पवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत आरोपों में कानूनी आधार का अभाव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी संपत्ति लेनदेन बैंकिंग प्रणाली जैसे उचित चैनलों के माध्यम से निष्पादित किए गए थे और उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड में कोई विसंगति नहीं थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पवार परिवार और बेनामी संपत्तियों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं करते हैं।












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