MP News: पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा, कलेक्टर से हुआ था विवाद
Former MLA Rambai News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से पूर्व विधायक रामबाई को जबलपुर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने अभद्र व्यवहार करने के आरोप में 3 महीने की जेल और ₹500 जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है।
तत्कालीन महिला विधायक श्रीमती रामबाई को कलेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने का दोषी पाया गया है। न्यायालय ने इसे नाराजगीयों की दृष्टि से देखते हुए उन्हें जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य के साथ दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक श्रीमती रामबाई द्वारा अभद्रता की गई थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे।
थाना कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के बाद दंड निर्धारण के लिए दमोह जिला न्यायालय में चार्ज शीट पेश की गई थी, परंतु आरोपी "विधायक" होने के कारण यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
ट्रायल के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एस कृष्णा चैतन्य ने माननीय न्यायालय को घटना का पूरा विवरण बताया और उन्होंने दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्णा चैतन्य को धमकाने वाली महिला विधायक को सजा सुनाई। ये मामला 2022 का है।
कैसे हुआ विवाद
बता दे 2022 में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें प्रमुख अधिकारी नहीं पहुंचे थे। यहां पर बहुत सारी महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थीं। विधायक रामबाई को इस बात पर गुस्सा आया, तो वह उन महिलाओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। इसके बाद कलेक्टर को चैंबर से बाहर बुलाया और फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने महिलाओं की समस्याएं बताई, तो कलेक्टर ने नियमों का हवाला देकर कार्रवाई करने की बात कही। कलेक्टर ने बार-बार चेक करा लेंगे जैसे शब्दों का उपयोग किया, तो विधायक भड़क गई
वहीं इस मामले में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन्य ने कहा था कि विधायक ने पूरे प्लानिंग के साथ यह हरकत की थी, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ FIR की हैं उन्होंने एसपी को भी इस मामले की जानकारी दी थी। रामबाई ने कहा था कि कलेक्टर को कहा तुम ढोर हो, आंखें फूट गई है क्या?












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