MP News: कुछ इस तरह बदलें बिजली कनेक्शन का टैरिफ प्लान, बंपर होगा फायदा
मध्यप्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को आसानी से अपने विद्युत कनेक्शन का टैरिफ बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिजली कंपनी के दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन टैरिफ परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को "सरल संयोजन पोर्टल" के माध्यम से आवेदन करना होगा।
कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर Lt New Connection (Saral Sanyojan Portal) के अंतर्गत Other Useful link में Apply For Other Service (Saral Sanyojan) में Tariff Change की सुविधा उपलब्ध है।

उपभोक्ता अपने उपभोक्ता क्रमांक की प्रविष्टि कर वर्तमान कनेक्शन संबंधी विवरण देखकर टैरिफ परिवर्तन हेतु आवश्यक टैरिफ का चयन करेंगे। इस दौरान आवेदन के दस्तावेज, पहचान पत्र, डीआईसी सर्टिफिकेट (औद्योगिक श्रेणी हेतु) एवं संयोजित भार का विवरण अपलोड किया जाएगा।
कंपनी ने कहा है कि, घरेलू उपभोक्ता एवं सिंगल फेज गैर घरेलू उपभोक्ता को घोषणा पत्र एवं उपरोक्त के अलावा बाकी उपभोक्ता द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों को अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को पोर्टल पर डालकर स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद ही उपभोक्ता को यदि सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस के अंतर की राशि यदि भुगतान योग्य होगी तो भुगतान करना होगा। उपभोक्ता अपने आवेदन की स्थिति आवेदन क्रमांक अथवा मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं। उपभोक्ता द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करने बाद आवेदन निरस्त या अग्रेषित किया जाएगा। आवेदन निरस्त होने या श्रेणी परिवर्तन होने पर उपभोक्ता को एक एसएमएस से जानकारी भी दी जाएगी।
MPEB कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा
मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी (एम.पी. ट्रांसको) में एक्स्ट्रा हाईटेंशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों का हॉटलाइन पद्धति से बिना शट-डाउन लिये मेंटेनेन्स जॉब/ऑपरेशन करने वाले कर्मियों के भत्ते में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही प्रति ऑपरेशन के लिये दिये जाने वाले भत्ते में भी दोगुनी वृद्धि कर दी गई है।
भत्ता अब दोगुना मिलेगा। पहले यह 6 रुपये से 40 रुपये के मध्य मिलता था, अब यह 12 रूपये से 80 रुपये तक प्रति जॉब/ऑपरेशन के हिसाब से मिलेगा।
हॉटलाइन पद्धति के माध्यम से बिना शट-डाउन लिये एक्स्ट्रा हाईटेंशन लाइनों का मेंटेनेन्स जॉब करने के लिये कार्मिक की सहमति आवश्यक होती है। एम.पी. ट्रांसको द्वारा उन कार्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रशिक्षण दिलवाने के बाद ही वह जॉब/ऑपरेशन के लिये पात्र होता है। जॉब/हॉटलाइन ऑपरेशन अत्यंत जोखिम भरा होने के कारण कार्मिकों को यह भत्ता दिया जाता है।
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