MP News: सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर, इस तरह की पोस्ट करते ही होगी जेल

मध्यप्रदेश में जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर ऋजु बाफना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सोशल साइटस पर आपत्तिजनक संदेश चित्रो, विडियो एवं ऑडियो संदेशो आदि पर नियंत्रण के लिए शाजापुर जिले की राजस्व सीमा के लिए 13 मार्च 2025 से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया हैं।

आदेश के अनुसार फेसबुक, व्हाटसएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम यूजर अन्य सोशल मिडिया प्लेटफार्म द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक संदेश, चित्रों वीडियों एवं आडियों, संदेशो आदि को जिससे आमजन की भावना को आहत एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्ववेलित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित नहीं करने के लिए कहा गया हैं।

Indore

व्हाट्सएप्प ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भडकाने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें, ग्रुप एडमिन व्हाटसएप, फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने वाला अथवा संदेश, फोटो विडियों डालता है, तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी।

सोशल मीडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते है, इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करें, किसी भी अफवाह, भ्रामक सूचनाओं तथा फेक न्यूज व धार्मिक भावनाओं को आहट करने जैसी पोस्ट को लाईक, कमेंट्स एवं शेयर न करें। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।

पुलिस का एक्शन प्लान तैयार

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इंदौर नगरीय सीमा में सांप्रदायिक तनाव और समुदायों के बीच में उत्पन्न करने वाले किसी भी आयोजन और अन्य गतिविधियों को करने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 6 मई 2025 तक लागू रहेगा।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इन्दौर नगरीय सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल या अन्य कांच की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

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