गौहत्या और अवैध परिवहन पर एक्शन में आए CM मोहन यादव, 6 महीने में 1000 लोग अरेस्ट

MP News: गोवंश की हत्या, मांस की खुली बिक्री और अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक जिले में पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही, निगरानी स्वरूप परिवहन मार्ग चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जिसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं।

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पुलिस ने पिछले 06 महीन में अवैध गोहत्या के 500 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और एक हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सिवनी जिले में गोहत्या की साजिश महाराष्ट्र के नागपुर में रची गई थी, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल पाए गए थे।

अवैध परिवहन और गौहत्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई

दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में बैठक के दौरान अवैध गौवंश परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तब से अब तक अवैध गौवंश से संबंधित 575 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1121 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 7524 गायों को मुक्त कराया गया है।

साथ ही, अवैध गौवंश परिवहन में इस्तेमाल किए गए 342 वाहनों को जब्त किया गया है। प्रशासन ने अवैध गौवंश परिवहन और गौवध में शामिल लोगों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया है।

सीमावर्ती जिलों पर पुलिस की निगरानी

पुलिस मुख्यालय ने पिछले एक दशक में अवैध गौ-संवहन के रुझानों और मार्गों का विश्लेषण करने के बाद एक कार्ययोजना तैयार की। इसमें पता चला कि मध्य प्रदेश के दक्षिण और पश्चिम के सीमावर्ती जिले इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके चलते पुलिस इन इलाकों में त्वरित और सावधानीपूर्वक कार्रवाई कर रही है, साथ ही अपराधियों द्वारा अवैध परिवहन के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले जंगल और गांव के रास्तों पर भी कड़ी नजर रख रही है।

अवैध गौ परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान

11 जून 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य के सभी कलेक्टरों और एसपी को अवैध गौ-हत्या के खिलाफ विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत पुलिस ने 13 जून से 20 जून 2024 तक राज्यव्यापी अभियान चलाया, जिसके तहत 70 मामले दर्ज किए गए, 124 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 38 वाहन जब्त किए गए और 528 पशुओं को मुक्त कराया गया।

मध्य प्रदेश गौहत्या प्रतिषेध अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानून के तहत मध्य प्रदेश में गौमांस और गायों के अवैध परिवहन और उनके वध पर प्रतिबंध है। हाल ही में जिला अधिकारियों को इन प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया है और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तदनुसार प्रशिक्षित किया गया है।

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