MP News: सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट लगाकर ऑफिस आना जरूरी, वरना कटेरी सैलेरी
मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाया अनिवार्य किया गया है। खरगोन जिले में सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने के लिए 18 जुलाई को सांसद गजेन्द्र सिह पटेल की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि शासकीय कार्यालयों में आने वाले दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।
इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने सभी शासकीय कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि अपने कार्यालय में आने वाले दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य करें। जो व्यक्ति बगैर हेलमेट लगाएं दो पहिया वाहन से कार्यालय में आता है तो उसके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाए। सभी कार्यालय प्रमुखों को इसका सख्ती से पालन करने कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2023 में खरगोन जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं लगाने के कारण 208 लोगों को मृत्यु हुई है। यदि ये व्यक्ति हेलमेट लगाकर वाहन चलाते तो उनकी जान बच सकती थी। आमजन से भी अपील की गई है कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाए।
अर्ध दिवस का वेतन काटे जाने का आदेश जारी
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय का कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से 6:00 बजे तक नियत किया गया है। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर नेहा मीना द्वारा सोमवार को प्रात: 10:00 बजे समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारीयों की उपस्थिति पंजी की जांच कराई गई जिसमें विभिन्न विभागों के कुल 35 कर्मियों का कार्यालयिन समय में विलम्ब से अनुपस्थित होना पाया गया। कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाया अनिवार्य किया गया है।
ये भी पढ़े- Indore News: दिल्ली की घटना के बाद देशभर में सख्ती, इंदौर के इन कोचिंग संस्थानों पर एक्शन












Click it and Unblock the Notifications