MP News: अब इन शहरों में नहीं मिलेगी शराब, मोहन सरकार का बड़ा फैसला
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों एवं ग्राम पंचायतों में की गई शराब बंदी की घोषणा पर एक अप्रैल 2025 से अमल शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को 24 जनवरी 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुई केबिनेट ने मंजूरी दी थी।
निर्णय अनुसार उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों एवं बार को बंद किया जाएगा।

प्रदेश के इन 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित करते हुए एक अप्रैल 2025 से पूर्ण शराब बंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। यह कदम जन-आस्था और धार्मिक दृष्टि से श्रृद्धा के 19 नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों में प्रभावशाली होगा। जिन धार्मिक स्थान पर शराब बंदी का निर्णय लिया उसमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं।
जिन प्रमुख पवित्र नगरों में शराबबंदी लागू की जा रही है, उनमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा रामराजा मंदिर क्षेत्र, ओंकारेश्वर, मंडला में सतधारा क्षेत्र, मुलताई में ताप्ती उद्गम क्षेत्र, पीतांबरा देवीपीठ दतिया, जबलपुर भेड़ाघाट क्षेत्र, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, सांची, मंडलेश्वर, वान्द्रावान, खजुराहो, नलखेड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र मंदसौर, बरमान घाट और पन्ना शामिल हैं। एक अप्रैल 2025 से इन सभी क्षेत्र में पूर्ण शराब बंदी रहेगी।
पशु मांस तथा मछली विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित
मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह विशिष्ट अवसरों पर स्थानीय निकायों की सीमाओं में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी उद्देश्य को लेकर माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2025 में आने वाले त्यौहारों/पर्वो पर दमोह जिला की राजस्व सीमा में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस, मछली विक्रय की दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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