MP News: आ गया आदेश, अब इतने दिनों तक बंद रहेगी मांस और मटन की दुकान

मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह विशिष्ट अवसरों पर स्थानीय निकायों की सीमाओं में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इसी उद्देश्य को लेकर माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2025 में आने वाले त्यौहारों/पर्वो पर दमोह जिला की राजस्व सीमा में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस, मछली विक्रय की दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Bhopal

जारी आदेशानुसार 30 मार्च 2025 रविवार चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, गुड़ी पड़वा, झूलेलाल जयंत्री (चैती चांद), 06 अप्रैल 2025 रविवार राम नवमी, 07 अप्रैल 2025 सोमवार जवारे विसर्जन, 10 अप्रैल 2025 गुरूवार महावीर जयंती, 12 अप्रैल 2025 शनिवार हनुमान जयंती, 14 अप्रैल 2025 सोमवार डॉ. अम्बेडकर जयंती, वैशाखी, 18 अप्रैल 2025 शुक्रवार पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे), 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती एवं 12 मई 2025 सोमवार बुद्ध पूर्णिमा को समस्त पशुवध गृह एवं मांस, मछली विक्रय की दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद रखने निर्देशित किया गया है।

आदेश का उल्लंघन दृष्टिगत होता है तो दमोह हेल्पलाईन नम्बर 07812-350300 में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायत तत्काल संबंधित नगरीय क्षेत्र के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रेषित की जायेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत प्राप्त शिकायत पर "पशुवध गृह एवं मांस, मछली विक्रय की दुकान" को तत्काल बंद कराकर नियामनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे। इस कार्य में आवश्यकता होने पर राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग से सहायता ली जा सकेगी।

आदेश के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह नोडल अधिकारी होगें तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण दमोह नोडल अधिकारी होगें।

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