AAP नेता संजय सिंह के ऊपर राजद्रोह की बढ़ी धारा, हजरतगंज कोतवाली में 20 सितंबर तक होना होगा हाजिर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे कराने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की मुश्किलें बढ़ गई है। राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने संजय सिंह पर दर्ज एफआईआर में राजद्रोह की धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए नोटिस भेजा है। नोटिस में 20 सितंबर तक पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा गया है। साथ ही नोटिस पर उपस्थित नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है।
Recommended Video

दरअसल, संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जातिवादी होने को लेकर फोन सर्वे कराया था। इसके बाद दो सितंबर को हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बताया कि सांसद संजय सिंह को 20 सितंबर को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। इसके अलावा सर्वे करने वाली प्राइवेट कंपनी के तीन निदेशकों पर भी राजद्रोह और धोखाधड़ी की धारा बढ़ाई गईं है। बता दें कि एक माह के भीतर अलग-अलग शहरों में संजय पर 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
पिछले दिनों जारी किए थे आंकड़े
बता दें पिछले दिनों यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जातिगत सर्वे के नतीजे जारी किए थे। उन्होंने बताया कि 68 हजार लोगों को फोन करके ये सर्वे किया गया था। सर्वे के नतीजों में यह दावा किया गया है कि 63 फीसदी लोगों ने यह माना है कि योगी सरकार जातिवादी है, जबकि 28 फीसदी लोग ऐसा नहीं मानते हैं। 9 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की है।
संजय सिंह ने खुद ही किया था स्वीकार
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कि इस जातिगत सर्वे का आयोजन उन्होंने ही करवाया है। उन्होंने एफआईआर की जांच में पैसा बर्बाद नहीं करने की सलाह देते हुए कहा कि योगी सरकार को जो पूछना है उनसे पूछे।
क्या है राजद्रोह
भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code, IPC) की धारा 124 ए में राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है।
राजद्रोह के आरोप में हो सकती है ये सजा
इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आता है। इसके तहत आरोपी के दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
-
'शूटिंग सेट पर ले जाकर कपड़े उतरवा देते थे', सलमान खान की 'हीरोइन' का सनसनीखेज खुलासा, ऐसे बर्बाद हुआ करियर -
Delhi NCR Weather Today: दिल्ली-NCR में होगी झमाझम बारिश, दिन में छाएगा अंधेरा, गिरेगा तापमान -
युद्ध के बीच ईरान ने ट्रंप को भेजा ‘बेशकीमती तोहफा’, आखिर क्या है यह रहस्यमयी गिफ्ट -
Gold Silver Price: सोना 13% डाउन, चांदी 20% लुढ़की, मार्केट का हाल देख निवेशक परेशान -
Ram Navami Kya Band-Khula: UP में दो दिन की छुट्टी-4 दिन का लंबा वीकेंड? स्कूल-बैंक समेत क्या बंद-क्या खुला? -
इच्छामृत्यु के बाद हरीश राणा पंचतत्व में विलीन, पिता का भावुक संदेश और आखिरी Video देख नहीं रुकेंगे आंसू -
'मुझे 10 बार गलत जगह पर टच किया', Monalisa ने सनोज मिश्रा का खोला कच्चा-चिट्ठा, बोलीं-वो मेरी मौत चाहता है -
Petrol-Diesel Shortage: क्या भारत में पेट्रोल-डीजल समेत ईंधन की कमी है? IndianOil ने बताया चौंकाने वाला सच -
कौन हैं ये असम की नेता? जिनके नाम पर हैं 37 बैंक अकाउंट, 32 गाड़ियां, कुल संपत्ति की कीमत कर देगी हैरान -
Iran Vs America: ईरान ने ठुकराया पाकिस्तान का ऑफर, भारत का नाम लेकर दिखाया ऐसा आईना, शहबाज की हुई फजीहत -
LPG Crisis: एलपीजी संकट के बीच सरकार का सख्त फैसला, होटल-रेस्टोरेंट पर नया नियम लागू -
Trump Florida defeat: ईरान से जंग ट्रंप को पड़ी भारी, जिस सीट पर खुद वोट डाला, वहीं मिली सबसे करारी हार












Click it and Unblock the Notifications