कन्नौज: तीन पीढ़ियों के एक ही परिवार के 7 लोगों को उम्रकैद, तीन साल पहले की थी हत्या

कन्नौज। यूपी के कन्नौज में अपर जिला जज-पंचम कोर्ट ने तीन साल पुराने हत्या के मामले में पिता-तीन पुत्र, बहू, नाती समेत सात को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एक ही परिवार के सात लोगों को सजा मिलने पर परिजनाें में चीख-पुकार मच गई।

Life imprisonment to 7 people of one family in murder case in kannuaj

क्या है पूरा हत्याकांड

बता दें कि कन्नौज के थाना तालग्राम के गढ़िया सकरानी निवासी सत्येंद्र सिंह की पड़ोसी गजेंद्र सिंह से रंजिश चल रही थी। उसने खेत में खरबूजे की खेती करवाई थी। 22 मई 2016 को सत्येंद्र सिंह का भाई राघवेंद्र सिंह सुबह करीब साढ़े सात बजे खेत की रखवाली करने जा रहा था। रास्ते में गजेंद्र सिंह, पुत्र रजनू, संजय उर्फ संजीव, इकबाल बहादुर, बहू कुसुमलता, नाती गोपू व भतीजे अशोक ने रंजिश के चलते उसका रास्ता रोक लिया। पुरानी बातों को लेकर अभद्रता करने लगे। विरोध पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। गांव के लोगों के आने पर तमंचे से फायर कर दिए। इससे लोग डर गए। शोरगुल सुनकर परिजन दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घायल राघवेंद्र की अस्पताल जाते समय मौत हो गई।

सभी आरोपियों को उम्रकैद

भाई सत्येंद्र सिंह ने सभी आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि मामले में अपर जिला जज-पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपितों को उम्रकैद व 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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