भंवरी देवी प्रकरण की मास्टर माइंड इंदिरा विश्नोई को भी जमानत, सभी 18 आरोपी जेल से बाहर
जोधपुर, 16 सितम्बर। राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड प्रकरण में गिरफ्तार सत्रह आरोपियों में से अब अंतिम 18वीं आरोपी इंदिरा विश्नोई को भी जमानत मिल गई है। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को इंदिरा विश्नोई की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।
मामले के अनुसार इंदिरा की तरफ से पहले सीधे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। इसके साथ लोअर कोर्ट की तरफ से पूर्व में खारिज की गई जमानत याचिका का हवाला दिया गया। जबकि अन्य सभी आरोपियों ने पहले लोअर कोर्ट में याचिका दायर की।
वहां से खारिज होने पर हाईकोर्ट में अपील की गई। इसके बाद इंदिरा की तरफ से इस तकनीकी खामी को दूर करते हुए लोअर कोर्ट में याचिका पेश की गई। लोअर कोर्ट ने 2 सितम्बर को उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद मंगलवार को न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इंदिरा के वकील को पुरानी याचिका को वापस लेने की लिबर्टी प्रदान की।
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इसके बाद इंदिरा की तरफ से पुरानी याचिका को वापस ले लिया गया। इसके साथ ही इंदिरा के अधिवक्ता ने नई याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर आज बुधवार को हाई कोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व में अन्य आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर इंदिरा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि भंवरी मामले के बाद इंद्रा ने साढ़े पांच साल तक नर्मदा के तट पर गुमनाम जीवनयापन कर फरारी काटी थी। पांच लाख रुपए की इनामी इंद्रा बहुत मुश्किल से पकड़ में आई थी। वह साल 2017 में पकड़ी गई और तभी से जेल में है।
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