झारखंड: यौन शोषण मामले में कांग्रेस विधायक को बड़ा झटका, याचिका खारिज
महिला नेत्री के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोपी कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुना दिया है।

अदालत ने कांग्रेस विधायक पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दे की पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दे कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव फिलहाल बेल पर है , 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिली थी।मामला 20 अप्रैल 2019 का है जब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के महासचिव पद पर काबिज थे।
उसी दौरान उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने होटल में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले को लेकर उक्त महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। पुलिस उसे होटल के कमरे को सील कर उसकी फोरेंसिक जांच भी करवाई थी।












Click it and Unblock the Notifications