राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर, गहलोत सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए जारी की संशोधित गाइडलाइन
जयपुर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर चिंतित राज्य सरकार सतर्क हो गई है। बढ़ते संक्रमण को रोकने की कवायद कवायद के तहत सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। गृह विभाग ने 9 से 30 अप्रैल तक संशोधित गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सरकारी और निजी, सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही, जिला कलेक्टर को संक्रमण वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का निर्णय लेने के निर्देश दिया है।
कलेक्टर हो संक्रमित एरिया, अपार्टमेंट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए कहा है। CMHO को हर रोज संक्रमितों की सूची एसपी कार्यालय को भेजने और एसपी कार्यालय को वो सूची SHO को भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद SHO क्षेत्र में शून्य मोबिलिटी के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करवाएगा। इधर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अधिक संक्रमित पाए जाने पर उन्हें सील किया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति पर होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन से बाहर पांच से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
कर्फ्यू रात 8 से सुबह 6 तक
प्रदेश के 9 शहरों में अब रात्रि कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया है। अजमेर भीलवाड़ा जयपुर, जोधपुर, कोटा, सागवाड़ा, कुशलगढ़, चित्तौड़गढ़ आबूरोड में कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है। इन शहरों में बाजार, दुकाने शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे।उदयपुर में बाजार व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे तक बंद होंगे. संक्रमित की निगरानी, टेस्टिंग कंप्लीट बढ़ाई जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्तियों की निगरानी क्षेत्र का बीट कांस्टेबल करेगा। संक्रमित के संपर्क में आए 30 व्यक्तियों की 72 घंटे में ट्रेसिंग करनी होगी। संभागीय आयुक्त कलेक्टर क्षेत्र में पद स्थापित RAS की सेवाएं अधिगृहित सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त को स्टेट वॉर रूम का प्रभारी नियुक्त किया। स्टेट बोर्ड रूम 24 घंटे कार्य करेगा. इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों की तैनातगी की जाएगी।
RT पीसीआर रिपोर्ट की जांच के लिए चेक पोस्ट को मजबूत किया जाएगा ताकि उत्तर पूर्व राज्य आने वाले लोगों के कारण संक्रमण का खतरा नहीं रहे। एंटी कोविड-टीम में NCC, NSS स्काउट गाइड की सेवाएं ली जाएगी। टीम के सदस्यों को कोविड-वॉरियर की कैप में बेज दिए जाएंगे। यह टीम कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालन, मास्क लगाने की पालन करवाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोरोना संक्रमण दर 5 प्रतिशत अधिक होने पर क्षेत्र में टेस्टिंग सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी।