राजस्थान सरकार ने वापस लिया 30 फीट चौड़ी रोड पर बार लाइसेंस देने का फैसला, जानिए क्यों?

जयपुर। राजस्थान सरकार ने शहरों में 30 फीट चौड़ी रोड पर होटल और रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस जारी शराब परोसने का फैसला ले लिया है। राजस्थान में शराब की बिक्री बढ़ाने को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने यह फैसला गुरुवार से लागू करने की तैयारियां शुरू कर ली थी, मगर अब शनिवार को न्यूज एजेंसी एआनई के हवाले से खबर है कि अपने इस फैसले पर राजस्थान सरकार बैकफुट पर है।

आठ बजे बाद खुलने वाली दुकानों पर सख्ती

आठ बजे बाद खुलने वाली दुकानों पर सख्ती

इस संबंध में मीडिया से बातचीत में राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश की तीस फीट चौड़ी सड़कों पर होटल और रेस्तरां को बार लाइसेंस देने का फैसला वापस ले लिया गया है। प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार रात आठ बजे बाद खुली पाई जाने वाली शराब की दुकानों के खिलाफ भी अधिक सख्त कार्रवाई करेगी।

 एक जनवरी को जारी की अधिसूचना

एक जनवरी को जारी की अधिसूचना

बता दें कि इससे पहले बुधवार को नए नियमों से होटल और रेस्तरां को बार लाइसेंस दिए जाने के संबंध में वित्त विभाग के निर्देश के बाद आबकारी आयुक्त ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। लाइसेंस के लिए व्यावसायिक श्रेणी के भू-रूपांतरण की बाध्यता को भी खत्म किया गया था। व्यावसायिक भू-रूपांतरण कराए बिना और 30 फीट रोड पर चल रहे होटल और रेस्टोरेंटों को बार लाइसेंस जारी करने के लिए नियमों में संशोधन की 1 जनवरी 2020 को अधिसूचना वित्त विभाग ने जारी कर दी थी।

 जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश

जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश

3 जनवरी को वित्त विभाग के सचिव पृथ्वीराज ने आबकारी आयुक्त को निर्देश दिए। इसमें कहा गया कि 5 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति के बाद यह आदेश दिए गए जा रहे हैं। राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना में आबकारी आयुक्त विष्णु चरण मलिक ने बुधवार को सभी जिला आबकारी अधिकारियों को वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में ही लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी कर दिए।

राजस्थान में 900 बार लाइसेंस

बता दें कि राजस्थान में वर्तमान में करीब 900 होटल और बार लाइसेंस हैं। अकेले राजधानी जयपुर में ही अभी रेस्टोरेंट और होटल बार लाइसेंस करीब 400 हैं। होटल के लिए फीस 9 लाख और रेस्टोरेंट के लिए फीस 10 लाख है। आबकारी विभाग के अधिकारियों की मानें तो सरकार की ओर से अगर तीस फीट चौड़ी सड़क वाला फैसला लागू किया जाता तो राज्य में 5 गुना तक होटल-रेस्टोरेंट बार लाइसेंस की सख्या में बढ़ोतरी हो जाती।

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