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Jabalpur News: बेढंगी ट्रैफिक व्यवस्था का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, सांसद विधायक को भी अनावेदक बनाने के निर्देश

जबलपुर शहर के मुख्य और व्यस्त बाजार में बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सांसद और विधायक को भी अनावेदक बनाने के निर्देश दिए हैं।

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Matter of clumsy traffic arrangement:जबलपुर के मेन मार्केट में नाक में दम करने वाली बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। एक सराफा कारोबारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सांसद, विधायक और नगर निगम को अनावेदक बनाने के निर्देश दिए है। याचिका में बताया गया है कि पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से ग्राहक दुकानों के बाहर गाड़ी पार्क करते है, जिस पर पुलिस चालानी कार्रवाई करती हैं।

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जबलपुर के पुराने शहर का मुख्य बाजार कोतवाली सराफा से मालवीय चौक तक फैला हैं। सड़कों की चौड़ाई भी कम है और दुकानदारों ने भी अतिक्रमण कर लिया है। बाजार में खरीददारी करने आने वाले ग्राहक अपने वाहन दुकानों के बाहर पार्क कर देते है। इस वजह से कई बार ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते है। इससे निपटने के लिए पुलिस द्वारा दुकान संचालक और वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ सराफा कारोबारी राजेश भूरा ने एक जनहित याचिका दायर की। जिस हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

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कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सांसद, विधायक समेत नगर निगम को अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किए है। जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें बताया गया कि पुराने बाजार में बर्तन, कपड़े , सराफा और किराना का व्यापार किया जाता है। सराफा एसोसिएशन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था, फुटपाथ और समुचित पार्किंग के लिए पुलिस को कई बार ज्ञापन भी दिए गए। लेकिन समस्या का किसी भी तरह से कोई समाधान नहीं हुआ। इसके उलट बाजार खरीददारी करने आने वाले आम लोगों को कई समस्याओं और पुलिस की चालानी कार्रवाई से जूझना पड़ रहा है। दुकानदारों के खिलाफ की भी कार्रवाई की जा रही है। इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

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English summary
matter of clumsy traffic arrangement of main market reached High Court, instructions to make MP MLA also non-applicant
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