Bageshwar Dham के धीरेंद्र शास्त्री को उदयपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट से मिला स्टे, बयान पर दर्ज है FIR
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान पुलिस फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। उदयपुर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है।

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri: राजस्थान के उदयपुर में अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उदयपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल दर्ज FIR के आधार पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।
23 मार्च को उदयपुर के गांधी मैदान में आयोजित हिन्दू धर्म सभा के कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री अपने एक बयान से विवादों में घिर गए थे। स्थानीय पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके खिलाफ शास्त्री की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री की ओर से उदयपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले जबलपुर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने प्रशांत पाठक ने कोर्ट से मिले स्टे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 23 और 24 मार्च को राजस्थान के दो अलग-अलग जिलों में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने धर्म सभा में भड़काऊ आपत्तिजनक बयान दिया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी सफाई भी दी थी। पुलिस ने धारा-153ए के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। अधिवक्ता पाठक ने बताया कि उदयपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में फिलहाल किसी तरह का धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन न लेने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं।

ये कहा था धीरेंद्र शास्त्री ने
उदयपुर के गांधी मैदान में आयोजित हिन्दू धर्म सभा के कार्यक्रम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वहां मौजूद भीड़ के बीच कहा था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग किले पर लगे हरे झंडो की जगह भगवा झंडे लगा दिए जाए। उसके कुछ वक्त बाद कुछ युवक उस किले पर भगवा झंडे लगाने पहुंच गए। उनकी पुलिस से झूमा झटकी भी हुई। पुलिस ने उन युवकों को हिरासत में ले लिया था। धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद राजनीतिक दलों की ओर से भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी।

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