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Pakistan News: इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, बाहर आएंगे या नहीं?

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI चीफ इमरान खान को 9 मई, 2023 के दंगों से जुड़े आठ मामलों में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह फैसला खान के खिलाफ दायर कई मामलों की सुनवाई के दौरान आया, जो 2023 में हुए बड़े पैमाने के प्रदर्शनों और सैन्य व सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद दर्ज किए गए थे।

कप्तान को जमानत मुकर्रर

इन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी, न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब सहित तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की। डॉन के अनुसार, जमानत याचिकाओं पर विचार करने के लिए इस पीठ का पुनर्गठन किया गया था, और इसी बेंच ने कप्तान को जमानत मुकर्रर की है।

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PTI ने में खुशी की लहर लेकिन...

पीटीआई ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया और इसे "इमरान खान के लिए जीत" बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। खान के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि अब पार्टी प्रमुख को केवल एक और मामले में जमानत की आवश्यकता है। पीटीआई की रिपोर्टों के अनुसार, बुखारी ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई के मामलों में जमानत दे दी है, अब खान साहब को जेल से बाहर आने के लिए दूसरे मामलों में जमानत की जरूरत है।" हालांकि, उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले और तोशाखाना मामले में वे दोषी करार दिए जा चुके हैं।

अदियाला जेल में बंद हैं कप्तान

बुखारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फौरी राहत के बावजूद, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी दोषसिद्धि के कारण खान तुरंत रिहा नहीं होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इस बात पर जोर दिया कि राहत के बावजूद, खान की तत्काल रिहाई की संभावना कम है। वह अगस्त 2023 से रावलपिंडी की उच्च-सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं, जहां वे 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं।

लाहौर कोर कमांडर के घर पर हुआ था हमला

इसके अतिरिक्त, खान 9 मई की हिंसा से संबंधित कई अन्य मुकदमों का भी सामना कर रहे हैं। नवंबर 2024 में, खान ने लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत में 9 मई के दंगों से जुड़े मामलों में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें लाहौर कोर कमांडर के घर पर हमला भी शामिल था। हालांकि, यह याचिका खारिज कर दी गई थी।

LHC से मिला था झटका

इससे पहले इमरान खान ने इस मामले को लाहौर हाईकोर्ट (LHC) में चुनौती दी, लेकिन 24 जून को अदालत ने मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद खान ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ अपील की। अप्रैल 2022 में पद छोड़ने के बाद से, पूर्व प्रधान मंत्री कई अन्य मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

क्या इमरान खान कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? हमें कमेंट में बताएं।

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