प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी ने चला एक और दांव, लंदन हाई कोर्ट में दायर की अपील
ब्रिटेन में रह रहे भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में बुधवार को अपील की।
लंदन, 1 मई। ब्रिटेन में रह रहे भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में बुधवार को अपील की। नीरव मोदी की अपील उन दो आदेशों के खिलाफ है जिसमें से एक में 25 फरवरी को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने उसे भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था और दूसरे में ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने 15 अप्रैल को उसके प्रत्यर्पण के आदेश को मंजूरी दी थी। प्रीति पटेल ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी पाए जाने के लगभग दो महीने बाद नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी।
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लंदन हाई कोर्ट के प्रशासनिक कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नीरव मोदी की 28 अप्रैल को अर्जी मिली है जिसमें उसने कहा है कि उसके मामले पर भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी और उसे राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जाएगा। उसका यह भी कहना है कि भारतीय जेलों की स्थिति सही नहीं है और उसके खिलाफ सबूत भी पुख्ता नहीं हैं। वहीं उसने वेस्टमिंस्टर कोर्ट और प्रीति पटेल के फैसले के खिलाफ भी अपील की है।
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मालूम हो की नीरव मोदी पर पंजाब नेशलल बैंक के साथ 14 हजार करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। धोखाधड़ी करने के बाद वह लंदन भाग गया था, लेकिन भारत के अनुरोध पर उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया और मार्च 2019 से वह वैंडवर्स्थ जेल में बंद है और वह भारत सरकार द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से इंकार करता रहा है।












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