अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश- देश में मुस्लिमों की एंट्री पर जारी रहेगा बैन, ट्रंप खेमे में खुशी की लहर
वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम ट्रैवल बैन को लेकर अपने फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय को सही ठहराया है। अमेरिका में ट्रंप के मुस्लिम ट्रैवल बैन को जायज ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास अप्रवासियों को रोकने की शक्ति है। साथ ने कोर्ट ने मुस्लिमों के खिलाफ ट्रंप के भेदभाव वाली नीति का भी खंडन किया है। अमेरिका में पिछले साल दिसंबर से ही मुस्लिमों पर ट्रैवल बैन है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद ट्रंप ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे अमेरिकी लोगों और संविधान की जीत बताया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी का सत्ता संभालते ही कुछ मुस्लिम देशों को अमेरिका में आने पर रोक लगा दी थी। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति चुनावी अभियान के वक्त भी अमेरिका के लिए मुस्लिमों का खतरा बताते हुए उनके बैन को लेकर कई बार वकालत की थी। ट्रंप के इस निर्णय पर 4 से 5 बार कोर्ट ने फैसला सुनाया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम ट्रैवल बैन को जायज ठहरा दिया।
अमेरिका ने पिछले साल दिसंबर में मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था, जिसमें ईरान, लिबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला जैसे देशों के लोगों पर भी ट्रैवल बैन था, लेकिन इन देशों को लेकर कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी।
ट्रंप ट्रैवल बैन के मुताबिक, इन मुस्लिम देशों के लोगों पर प्रतिबंध होगा, जो अपने परिवार से मिलना, बिजनेस करना और मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम लेकर अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं। पिछले साल दिसंबर में यह पॉलिसी लागू हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 2 प्रतिशत कम लोगों ने यूएस के लिए अप्लाय किया। ट्रंप ट्रैवल बैन के बाद 33,176 लोगों ने वीजा के लिए अप्लाय किया, जिनमें सिर्फ 579 लोगों को अनुमति मिली।












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