कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, अब लगाए दो नए आरोप
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नोसैनिक कुलभूषण जाधव पर दो नए आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक, मंगलवार को जाधव पर जासूस के अलावा, 'आतंकवाद और तोड़फोड़' के नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुलभूषण जाधव को बीते वर्ष अप्रैल में पाक ने दावा किया था जाधव ईरान से होकर कथित रूप से बलुचिस्तान में घुसे थे और जासूसी के आरोप में सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट जाधव को मौत की सजा सुनाई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।

रॉ के लिए काम करता है जाधव
पाकिस्तानी अखबार 'द डान' की खबर के मुताबिक, जाधव के ऊपर कई आरोप लगे हैं, जिसमें जासूसी के अलावा आतंकवाद और तोड़फोड़ के लिए भी दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि जाधव भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) के लिए काम करता है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक, जाधव ने रॉ के पूर्व चीफ अजीत डोभाल समेत 13 भारतीय अधिकारियों तक पहुंच की मांग की थी। पाकिस्तानी सूत्र ने हालांकि उन 13 अधिकारियों के नामों का खुलासा नहीं किया है जिससे सरकार पूछताछ करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम जाधव को निर्देशित करने वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

जाधव के परिवार के मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तें बिगड़े
पाकिस्तान ने पिछले साल दिसंबर में कुलभूषण जाधव को उनके परिवार से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में और ज्यादा खटास पैदा हो गई। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ किए बूरे बर्ताव से भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि पूर्व भारतीय नोसैनिक को पाक अधिकारियों द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है।

ईरान से किया था जाधव को अगवा
इस मामले में आईसीजे में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुए हैं। इस मामले में लिखित याचिका दाखिल करने के लिए संबंधित समय सीमा भारत और पाकिस्तान के लिए 17 अप्रैल, 2018 और 17 जुलाई, 2018 को तय की गई। पाकिस्तान का आरोप है कि मार्च 2016 में कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान को गिरफ्तार किया गया था। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से पाकिस्तान ने अपहरण किया था, जहां वे अपना निजी काम करते थे।












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