जापान: महिला को शादीशुदा महिला से संबंध बनाने की सज़ा, पीड़ित पति को देने होंगे 1.10 लाख येन
टोक्यो। जापान में एक महिला को दूसरी महिला से यौन संबंध बनाना बहुत महंगा पड़ गया। जापान की एक स्थानीय अदालत ने महिला को दूसरी महिला के पति को 1 लाख 10 हजार येन (70,000 रुपये) का जुर्माना देने का आदेश दिया है। महिला के पति ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था जिसमें आरोप लगाया था कि महिला ने उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए थे।
महिला पार्टनर के पति को देना होगा जुर्माना
अदालत का ये फैसला 16 फरवरी का है जिसमें 37 वर्षीय महिला को कथित तौर पर आरोप लगाने वाले शख्स की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने का दोषी पाया गया जिसके बाद कोर्ट ने महिला को पीड़ित पति को 1 लाख 10 हजार येन अदा करने को कहा।
39 वर्षीय पति ने महिला के खिलाफ एक परिवाद दायर किया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वह उसकी पत्नी के साथ यौन रिश्ते में थी। पति के मुताबिक वह महिला उसकी पत्नी से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिली थी।
महिला ने किया था बेवफाई से इनकार
हालांकि आरोपी महिला ने कोर्ट में कहा था कि उसके इस कदम से उन दोनों की शादी को कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसकी वजह से कोई बेवफाई नहीं हुई थी। लेकिन कोर्ट ने महिला को यह कहते हुए पति को मुआवजा देने का आदेश दिया कि शांति को कम करने वाला एक अधिनियम शादी में बेवफाई की वजह नहीं बनता है।
ताजा मामला टोक्यो हाईकोर्ट के उस फैसले के एक साल बाद आया है जिसमें कोर्ट ने एक महिला को उसकी महिला पार्टनर को धोखा देने के लिए जुर्माना लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार दोनों 7 साल तक एक दूसरे के साथ थीं। दोनों ने अमेरिका में शादी की थी और बच्चे पैदा करने को लेकर भी चर्चा की थी। हालांकि कोर्ट ने आरोपी महिला को अपनी पार्टनर को 11 लाख येन जुर्माना अदा करने का आदेश दिया था।
समलैंगिक रिश्ते में भी कोर्ट ने सुनाया था फैसला
जज ने कहा था कि यह एक वैसा ही रिश्ता था जैसे कि एक महिला और पुरुष एक साथ वैवाहिक जोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए साथ आते हैं। कोर्ट ने कहा "समलैंगिक युगल भी दो लोगों के बीच एक समझौता है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रिश्ता भी निष्ठा के लिए उसी तरह के दायित्वों का निर्वहन करता है जो विपरीत लिंग के रिश्ते के लिए जरूरी होता है।"
कुछ समय पहले ही देश की एक जिला अदालत ने समलैंगिक विवाह को अंसवैधानिक बताते हुए समलैंगिक युगल को शादी की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।